सूरह अन-निसा

وَٱلَّـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Wal-lātī ya'tīnal-fāḥisyata min nisā'ikum fastasyhidū ‘alaihinna arba‘atam minkum, fa in syahidū fa amsikūhunna fil-buyūti ḥattā yatawaffāhunnal-mautu au yaj‘alallāhu lahunna sabīlā(n).

और तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार कर बैठे, उनपर अपने में से चार आदमियों की गवाही लो, फिर यदि वे गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बन्द रखो, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे

📝 टिप्पणी
148) इस आयत में "निर्लज्जता" (फ़ाहिशा) शब्द का अर्थ व्यभिचार (ज़िना) का कार्य है। हालाँकि, एक अन्य मत के अनुसार, इस शब्द में अन्य अश्लील कार्य भी शामिल हैं, जैसे समलैंगिक संबंध और इसी तरह के अन्य कृत्य। 149) "अन्य मार्ग" से तात्पर्य कोड़े मारने के कानून के संबंध में सूरह अन-नूर (24:2) का अवतरण (नाज़िल होना) है।

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